Bhagini Prasuti Sahayata Yojana


भगिनी प्रसूति सहायता योजना (Bhagini Prasuti Sahayata Yojana) के तहत ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भगिनी प्रसूति सहायता योजना (Bhagini Prasuti Sahayata Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाओं को प्रसव के लिए ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे गर्भावस्था के बाद पोषण और अन्य ज़रूरी खर्चों को पूरा कर सकें। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकरण होना अनिवार्य है और वह किसी अन्य प्रसूति सहायता योजना का लाभ न ले रही हो। आवेदन के लिए निर्माण श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, प्रसव प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और जननी सुरक्षा कार्ड जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।

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